AHF News / Tue, Mar 10, 2026 / Post views : 10
एक शस्त्र लायसेंस निलंबित
दतिया पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट दतिया श्री स्वप्निल वानखड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लायसेंसधारक द्वारा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने से लायसेंसधारी मुकेश पिता दयाल सिंह जाटव निवासी आंसुली थाना थरेट जिला दतिया को स्वीकृत शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए निलंबित किया गया है।
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