08 May 2026
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कलेक्टर ने दो शस्त्र : लाइसेंस निलंबित

SANJNA DEVI / Thu, Apr 9, 2026 / Post views : 13

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दतिया - जिले में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने दो शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखेड़े ने आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए या आदेश जारी किया आदेशक अनुसार करिश्मा रावत पत्नी विनोद रावत निवासी राव बुजुर्ग थाना बरौली तथा सुभाष दांगी निवासी सीतानगर रोड झांसी बायपास दतिया के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं प्रशासन के मुताबिक दोनों लाइसेंसधारकों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया और लाइसेंसी शस्त्र से क्षेत्र में दहशत फैलाने जैसी गतिविधियों की शिकायत सामने आई थी साथ ही दोनों के खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरणों के अंतिम निराकरण तक उनके शास्त्र लाइसेंस निलंबित रहेंगे|

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